भारत में घर, फ्लैट या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होती है। यह सौदा अक्सर सालों की मेहनत की कमाई और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा होता है। कुछ लोग बढ़ते बाजार भाव का फायदा उठाने के लिए प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कुछ लोग निजी जरूरतों, स्थान परिवर्तन या नई संपत्ति खरीदने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं। लेकिन कई बार लोग जल्दबाज़ी में या बिना सही तैयारी के प्रॉपर्टी बेच देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मुनाफे की जगह उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। टैक्स, कीमत तय करने या कागजात से जुड़ी एक छोटी-सी चूक भी आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने से पहले कुछ जरूरी नियमों और बातों को समझना बेहद आवश्यक है 1. प्रॉपर्टी बेचने से पहले कैपिटल गेन टैक्स समझें प्रॉपर्टी बेचने पर होने वाली कमाई पर सरकार कैपिटल गेन टैक्स लगाती है। यह टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने समय तक अपने पास रखी है। शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के 2 साल के भीतर बेचते हैं, तो होने वाला मुनाफा आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है।...