पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निवेश को सुरक्षित माना जाता है। टैक्स छूट, अच्छा ब्याज और जोखिम-मुक्त रिटर्न के कारण यह योजना नौकरीपेशा लोगों और लंबे समय तक बचत करने वालों की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन इसके कई फायदों को देखकर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है— क्या कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा PPF अकाउंट खोल सकता है? आइए, इसे समझते हैं। PPF अकाउंट क्या है? PPF एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है, जिसकी मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। इसमें आप हर वित्तीय वर्ष में: न्यूनतम निवेश: ₹500 अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख 15 साल पूरे होने के बाद आपको पूरा पैसा ब्याज सहित और पूरी तरह टैक्स-फ्री मिलता है। चाहें तो आप मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे भी बढ़ा सकते हैं , ताकि ब्याज मिलता रहे। इसके अलावा, PPF में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए भी योग्य होता है। क्या एक से ज़्यादा PPF अकाउंट खोल सकते हैं? सीधा और स्पष्ट जवाब है—नहीं। पब्लिक ...